निर्देशों का अनुपालन न करने पर सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही
बिना पंजीकरण / लाईसेंस के खाद्य कारोबार किया जाता है तो उसके विरूद्ध कठोर विधिक कार्यवाही …
आगामी होली त्यौहार के दृष्टिगत सचिव स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तराखण्ड श्री सचिन कुर्वे द्वारा निर्गत दिशा – निर्देशों के कमिव खादिनांक 23.02.2026 को आगामी होली त्यौहार के जाने हेतु व खाद्य पदार्थों में मिलावट की गुणवरतायुक्त बाहेतु सहायक आयुक्त, ऊधम सिंह नगर के नेतृत्य दृष्टिगत आम जनमानस को सुरक्षित एवं गुणकसामु साजाधि एवं पेय पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित किये में काशीपुर एवं पन्तनगर में श्रीमती अपणा भावती रोकथाम खाद्य सुरक्षा अधिकारी, काशीपुर एवं श्रीमती आशा आर्या, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रूद्रपुर द्वारा सचन अभियान के तहत छापेमारी की कार्यवाही करते हुए खाद्य प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया गया। छापेमारी में निरीक्षण के दौरान खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, ऊधम सिंह नगर की टीम द्वारा पन्तनगर स्थित मिष्ठान भंडार से मावे का 01. फुटकर विक्रेता से भुजिया नमकीन का 01 नमूना तथा काशीपुर क्षेत्र स्थित डी.एन. मावा प्रतिष्ठान से मावा, 01. टू हेल्थ प्रतिष्ठान से प्रोटिन पाउडर का 01 नमूना तथा अन्य प्रतिष्ठान से अरहर की दाल का 01 नमूना लिया गया। इस प्रकार प्रवर्तन टीम द्वारा कुल 05 नमूने लिये जिनको का परीक्षण हेतु राज्य खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर में भेजा जायेगा। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा नमूने मानकों के अनुरूप सही न पाये जाने पर सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई रखने तथा खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप खाद्य एवं पेय पदार्थों का निर्माण, संग्रहण, वितरण व विक्रय करने के निर्देश दिये गये। निर्देशों का अनुपालन न करने पर सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
सभी प्रतिष्ठानों के स्वाभी / विक्रेताओं को संदिग्ध खाद्य पदार्थों को विक्रय नहीं करने के निर्देश दिये गये। सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि यदि किसी भी खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा एफ०एस०एस०ए० एक्ट 2006 के मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों का विक्रय/ संग्रहण / निर्माण किया जाता है एवं बिना पंजीकरण / लाईसेंस के खाद्य कारोबार किया जाता है तो उसके विरूद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जायेगी, साथ ही सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देशित किया गया कि खाद्य पदार्थों के क्रय बिलों पर FSSAI LIC NO. अंकित होना चाहिये।
बाह्य प्रदेशों से केवल पंजीकृत / लाईसेंसधारी खाद्य कारोबारकर्ता से ही खाद्य पदार्थों को क्रय करने के निर्देश दिये, एवं खाद्य पदार्थों के क्रय विक्रय करने का दैनिक रिकोर्ड रखने के लिए कहा गया। साथ ही आम जनमानस से अपील की गई कि खाद्य एवं पेय पदार्थों को खरीदते समय निर्माण तिथि/उपभोग की तिथि व खाद्य कारोबारकर्ता का खाद्य लाईसेंस एवं पंजीकरण अवश्य देख लें तथा निम्न गुणवत्ता, अस्दछकर एवं अस्वस्थ्यकर खाद्य सामग्री विक्रय किये जाने पर टोल फ्री नम्बर 18001804246 पर शिकायत कर सकते है।

शुभोधुती कुमार मंडल, संपादक – वर्ल्ड मीडिया न्यूज़, संपादक – फ्यूचर टी.वी., समाचार पत्र, न्यूज़ पोर्टल, न्यूज़ वेबसाइट,
(वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अवार्ड, सम्मान पत्र द्वारा सम्मानित)
कार्यालय – वर्ल्ड मीडिया न्यूज़, शिव मंदिर रोड, आवास विकास, रूद्रपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड, फोन नंबर – 05944-242111, 245999, फोन फैक्स नंबर – 05944-353901
